जिलाधिकारी सविन बंसल की संस्तुति के बाद अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा ने रविवार से नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश जारी किए। प्रशासन के अनुसार, नये सर्किल रेट जिले के 1044 अकृषि (सदर क्षेत्र में 586) व 536 कृषि (सदर क्षेत्र में 174) क्षेत्रों में की गई है।
अकृषि भूमि में 50 ऐसे क्षेत्र हैं, जहां 22 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़े हैं। सर्वाधिक 22 प्रतिशत वृद्धि उन क्षेत्रों में हुई है, जहां से प्रशासन को अब राजस्व अधिक आने की उम्मीद है। प्रशासन ने करीब आठ माह पहले शासन को सर्किल रेट में वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब अनुमति मिल गई है। नये सर्किल रेट के बाद अब जमीनों की रजिस्ट्री में अधिक स्टांप शुल्क अदा करना पड़ेगा।
प्रमुख सड़कों से दूरी पर पृथक सर्किल रेट
पूर्व की भांति प्रमुख मार्गों से दूरी के फार्मूले के अनुसार भी सर्किल रेट परिवर्तित किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर 50 मीटर तक, 50 से अधिक व 350 मीटर तक और 350 मीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों के मुताबिक सर्किल रेट तय किए गए हैं। प्रमुख मार्ग से कम दूरी पर सर्किल रेट अधिक हैं, जबकि दूरी बढ़ने पर सर्किल रेट में कमी आती जा रही है।
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